संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, अब चलेगा बुलडोजर

संभल मस्जिद के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई को रोके लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संभल मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक त्रिपाठी ने दलीलें रखीं। वहीं जवाब में राज्य सरकार की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जे एन मौर्या और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
मस्जिद कमेटी की ओर से पक्ष रखा गया कि मस्जिद, बारात घर और हॉस्पिटल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाई जाए। कोर्ट को बताया गया कि बारात घर पहले से ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई गांधी जयंती और दशहरे के दिन निर्धारित थी। मस्जिद कमेटी की ओर से राहत की मांग की गई।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का सुझाव दिया। इस पर मस्जिद कमेटी की तरफ से जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए। वहीं, राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील करने का निर्देश देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
यह है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि संभल में यह मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी। प्रशासन ने इसे ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। प्रशासन ने बताया था कि इस मस्जिद का नाम गौसुलबरा है, जो कि संभल जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में बनी है।
दो अक्टूबर को जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर इस मस्जिद को ध्वस्त करने पहुंची। मस्जिद के बगल में मैरिज हॉल तोड़ दिया गया। मस्जिद को ध्वस्त करने की बारी आई तो स्थानीय लोगों ने चार दिनों की मोहलत मांगी और अपने स्तर पर इसे ध्वस्त करने की बात कही। लेकिन दीवारों को ध्वस्त करने का कार्य धीमा चल रहा था।
इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई। उम्मीद थी कि अवैध जमीन पर बनी यह मस्जिद बच जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर बड़ा झटका दे दिया है। मीडिया से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि अब इस अवैध मस्जिद और पास की इमारत को जल्द से जल्द ध्वस्त कर दिया जाएगा।
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