DGCA की एअर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई: अहमदाबाद विमान हादसे के 9 दिन बाद 3 अफसरों पर गिरी गाज

Ahmedabad Plane Crash
Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद विमान हादसे' के 9 दिन बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शनिवार (21 जून) को एअर इंडिया को 3 अफसरों को हटाने का आदेश दिया है। DGCA ने पायलट की क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े रोल और जिम्मेदारियों से रिलीज करने को कहा है। DGCA ने एअर इंडिया से 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है।
एयर इंडिया ने DGCA के निर्देश पर प्रतिक्रिया दी |
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 21, 2025
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, "हम नियामक के निर्देश को स्वीकार करते हैं और आदेश को लागू कर दिया है। अंतरिम अवधि में, कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी एकीकृत परिचालन नियंत्रण केंद्र ((IOCC) पर प्रत्यक्ष निगरानी रखेंगे। एयर इंडिया… https://t.co/HrWH8vnPvN
इन पर गिरी गाज
DGCA ने 20 जून को आदेश जारी कर एयर इंडिया को डिविजिनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और पायल अरोड़ा को हटाने को कहा है। आदेश में तुरंत एक्शन शुरू करने की बात कही है। तीनों अफसरों पर नियमों के खिलाफ जाकर क्रू पेयरिंग करना, अनिवार्य उड़ान अनुभव और लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन और शेड्यूलिंग प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप लगा है।
लापरवाही का ऐसा हुआ खुलासा
DGCA ने कहा-लाइसेंसिंग, आराम और नवीनता आवश्यकताओं में चूक के बावजूद उड़ान चालक दल (क्रू) के शेड्यूल और संचालन में एअर इंडिया ने बार-बार लापरवाही बरती गई। ARMS से CAE उड़ान और चालक दल प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के दौरान लापरवाही का पता चला। समीक्षा में हुए खुलासे चालक दल की समय-सारणी, अनुपालन निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में विफलता की ओर इशारा करते हैं। लापरवाही के बाद भी जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
आदेश: अफसरों पर तुरंत एक्शन शुरू करें
DGCA ने एअर इंडिया को आदेश दिया है कि इन अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से तत्काल हटाए। अफसरों पर तुरंत एक्शन शुरू करें। 10 दिन में रिपोर्ट दें। DGCA ने कहा-इन अधिकारियों को जब तक सुधारात्मक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक नॉन-ऑपरेशनल पदों पर ट्रांसफर किया जाए। साथ ही इन अफसरों को किसी भी फ्लाइट सेफ्टी या क्रू अनुपालन से जुड़ी पोस्ट पर काम करने की परमिशन न दी जाए। भविष्य में क्रू शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग या फ्लाइट समय से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या ऑपरेटर परमिशन कैंसिल करना शामिल हो सकता है।

जानिए कैसे हुआ था हादसा
बता दें कि गुजरात में गुरुवार (12 जून) को दुखद हादसा हुआ था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल एयरपोर्ट से एअर इंडिया विमान ने दोपहर 1.38 बजे लंदन के लिए उड़ान भरी। टेकऑफ के महज दो मिनट बाद 1.40 बजे विमान क्रैश हो गया। जमीन पर गिरा। धमाका हुआ। आग का गोला बन गया। हादसे में 241 यात्री सहित 275 लोगों की मौत हुई थी। पूर्व CM विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स की भी जान गई थी। सिर्फ ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार की जान बची थी। हादसे के 9 दिन बाद DGCA ने लापरवाही बरतने वाले एयर इंडिया के तीन अफसरों को हटाने के आदेश दिया है।
