अद्धसैनिकों को नहीं मिल सकता शहीद का दर्जा

X
By - haribhoomi.com |13 Nov 2015 6:30 PM
यह दर्जा वास्तव में सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों को दिया ही नहीं जा रहा है।
नई दिल्ली. सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्धसैनिक बलों को नहीं दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में याचिका को गलत धारणा पर आधारित बताया।
न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ को सूचित किया गया, सेना, नौसेना और वायुसेना की तर्ज पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को शहीद का दर्जा देने का अनुरोध गलत धारणा पर आधारित है क्योंकि यह दर्जा वास्तव में सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों को दिया ही नहीं जा रहा है।
अपने एक हलफनामे में रक्षा मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों ने कहा कि शहीद शब्द का तीनों सेवाओं में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और न ही ऐसा कोई आदेश, अधिसूचना रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया कि कर्तव्य के दौरान जो मारे गए उन्हें शहीद कहा जाए। इसीतरह, गृहमंत्रालय द्वारा भी सीएपीएफ और असम राईफल के कर्मियों के लिए भी ऐसी अधिसूचना नहीं जारी की गई।
सरकार का जवाब वकील अभिषेक चौधरी एवं हर्ष आहूजा की जनहित याचिका के जवाब में आया है। याचिकाकर्ताओं ने सेना की भांति अर्धसैनिक बलों एवं पुलिसबलों में भी मारे गए कर्मियों के लिए शहीद का दर्जा देने की माग की है।
खबरों की अपडेट पाने के लिए लाइक करें हमारे फेसबुक पेज फेसबुक हरिभूमि को, हमें फॉलो करें ट्विटर और पिंटरेस्ट पर -
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS