लोढा समिति ने BCCI से पूछे 80 सवाल, जानिए क्या है माज़रा...

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By - haribhoomi.com |18 May 2015 6:30 PM
समिति में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोढा के अलावा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक भान और आरवी रवींद्रन शामिल हैं।
नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में प्रशासनिक सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस आरएम लोढ़ा समिति ने बोर्ड के पदाधिकारियों को 80 से ज़्यादा सवालों की एक सूची भेजी है। बता दें कि समिति ने बीसीसीआई से जुड़े कई पहलुओं की पहले गहन जांच की है और उसके बाद ही सवालों की सूची भेजी है।
समिति में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोढा के अलावा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक भान और आरवी रवींद्रन शामिल हैं। समिति ने बीसीसीआई से विभिन्न मुद्दों पर सवाल जवाब किए हैं जिसमें हितों का टकराव, आडिट, खाते, वित्त और पारदर्शिता जैसे मामले शामिल हैं।
बीसीसीआई से (1) संगठन, ढांचा और संबंध, (02) कार्यालय समिति और चुनाव, (03) व्यावसायिक कार्य, अनुबंध और सेवा, (04) ऑडिट, खाता और वित्त, (05) खिलाड़ी कल्याण और विवाद समाधान, (06) हितों का टकराव और (07) निरीक्षण और पारदर्शिता शीर्षक के तहत सवाल पूछे गए हैं।
यह सवाल बीसीसीआई के आला अधिकारियों को भेजे गए हैं लेकिन एक अधिकारी 82 सवालों में से सिर्फ 35 का ही जवाब दे पाया है। हितों का टकराव शीर्षक के अंतर्गत एक सवाल यह पूछा गया है कि जब IPL टीम का एक खिलाड़ी या टीम अधिकारी फ्रेंचाइजी के साथ काम करता हो या अन्य टीम का मालिक हो तो क्या बीसीसीआई इसे हितों का टकराव मानता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
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इस सवाल के जवाब में कहा गया है, इंडिया सीमेंट्स-सीएसके-एन श्रीनिवासन के संदर्भ में हितों के टकराव के मौजूदा मामले के सामने आने के बाद ही लोगों को बीसीसीआई में इस तरह के मनमाने रवैये का पता चला है। इस मुद्दे पर दो ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं दिया गया है।
पहला सवाल यह है कि बीसीसीआई-आईपीएल और संबंधित पक्षों ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इन प्रत्येक संस्था को चलाने वालों और इसके पेशेवर प्रबंधन से जुड़े लोगों के बीच हितों का टकराव नहीं हो। उपरोक्त के संदर्भ में सूचना छुपाने पर किस तरह की सज़ा का प्रावधान है।
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