नियम 134-ए : डाटा अपडेट करने के लिए निजी स्कूलों के पास 20 अक्टूबर तक का समय

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नियम 134-ए ( Rule 134- A ) के तहत विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति हेतु निजी स्कूलों के लिए अपने डाटा को अपडेट करने के लिए 20 अक्टूबर तक का समय दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने नियम 134-ए के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान कक्षा दूसरी से आठवीं तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रमोट हुए विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है।
ऐसे में जिन मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपरोक्त नियम के तहत बीपीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों का प्रवेश करवाया हुआ है वे स्कूल विभागीय वैबसाइट पर दिए गए लिंक पर सैक्शन APPLICATION PRINT पर क्लिक करके 20 अक्टूबर तक अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं। किसी भी पूछताछ के लिए ई-मेल आईडी hryedu.fee134@gmail.com पर मेल किया जा सकता है या हैल्पलाइन नंबर 0172-5049801 पर संपर्क कर सकते हैं।
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