134-ए के तहत दाखिला देने से मना करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी

हरिभूिम न्यूज : रोहतक
निजी स्कूलों में नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों को दाखिला देने से संचालक आनाकानी कर रहे हैं। दाखिला नहीं देने पर अभिभावक खंड व जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिकायतें दे रहे हैं। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विजय लक्ष्मी नांदल ने नियम 134-ए के तहत दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में नियम 134-ए के तहत परीक्षा परिणाम 17 दिसंबर को जारी किया हुआ है। कुछ निजी स्कूल संचालक विद्यार्थियों को दाखिला न देकर कोर्ट केस का हवाला देते हैं। इसी के साथ कई स्कूल संचालक स्कूल में नियम 134-ए के तहत सीटें नहीं होने की भी बात कह रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों द्वारा दाखिला के लिए फीस मांगे जाने की भी अधिकारियों के पास शिकायतें आ रही है। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विजय लक्ष्मी नांदल ने ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत अगर कोई स्कूल संचालक दाखिला नहीं देता है उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं। ऐसे स्कूलों की शिकायत मिलने पर रिपोर्ट भी मांगी गई है।
शिक्षा विभाग ने नियम 134-ए के तहत 1692 विद्यार्थियों का परिणाम घोषित कर स्कूलों आवंटित कर दिए गए। दूसरी से नौवीं कक्षा तक करीब 2600 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। निजी स्कूलों में दाखिला मिलने वाले विद्यार्थियों को 24 दिसंबर तक दस्तावेजों की जांच करवाने के साथ दाखिला लेना जरूरी है। सत्यापन के दौरान विद्यार्थी के दस्तावेज सही नहीं मिलने पर दाखिला रद किया जाएगा।
दाखिले में आनाकानी तो होगी कार्रवाई
निजी स्कूलों द्वारा नियम 134-ए के तहत दाखिला नहीं देने की शिकायतें आ रही हैं। स्कूल में दाखिला देना जरूरी है। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर कोई स्कूल दाखिला देने से आनाकानी करेगा। उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. विजय लक्ष्मी नांदल, जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
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