सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे केसों की सूची हाई कोर्ट में पेश करने के आदेश

सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे केसों की सूची हाई कोर्ट में पेश करने के आदेश
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इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए कि इन सभी केसों के ट्रायल में तेजी लाएं अगर कोई अधिकारी इसमें ढिलाई बरतता पाया गया तो उसे हाई कोर्ट तलब किया जा सकता है।

पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक और सिविल हर तरह के केसों की सूची हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर पेश किए जाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए कि इन सभी केसों के ट्रायल में तेजी लाएं अगर कोई अधिकारी इसमें ढिलाई बरतता पाया गया तो उसे हाई कोर्ट तलब किया जा सकता है।

जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ चल रहे केसों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर लिए गए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। इस मामले में हाई कोर्ट को सहयोग दे रहे सीनियर एडवोकेट रुपिंदर खोसला ने कहा कि कई पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ चल रहे केसों की सुनवाई पर रोक लगी हुई है। ऐसे में पहले रोक के इन आदेशों को हटाए जाने की अर्जी दी जाए तभी इन केसों के ट्रायल में तेजी लाई जा सकेगी। इस पर हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों को आदेश दिए हैं वहीँ जांच एजेंसियों और प्रॉसिक्यूशन ने हाई कोर्ट को आश्वाशन दिया है कि 3 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई से पहले इस पर कार्रवाई कर दी जाएगी।

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