वेबसाइट पर पंजीकरण कराने वाले ही कर सकेंगे खनन
बिना पंजीकरण करवाएं यदि कोई वाहन खनिज को ढोने का काम करता है तो उसे खनिज के अवैध परिवहन में संलप्ति मानकर कार्रवाई की जाएगी,साथ ही ऐसे वाहनों का ई-रवाना जारी नहीं होगा।

खनन।
करनाल : खनन प्रक्रिया में सुधार को लेकर खान एवं भू-वज्ञिान हरियाणा की ओर से निर्णय लिया गया है कि अब केवल ऐसे वाहन ही खनिज को ले जा सकते है, जो इस विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवाएंगे। बिना पंजीकरण करवाएं यदि कोई वाहन खनिज को ढोने का काम करता है तो उसे खनिज के अवैध परिवहन में संलप्ति मानकर कार्रवाई की जाएगी,साथ ही ऐसे वाहनों का ई-रवाना जारी नहीं होगा।
खान एवं भू-गर्ग विभाग करनाल के खनन अधिकारी गुरजीत सिंह ने बताया कि खनन प्रक्रिया में सुधार के तहत खनिज परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए वे माइन्स हरियाणा डॉट.जी ओ वी.इन पर जा कर वाहन रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। पंजीकरण किसी भी सरल केन्द्र या सीएससी केन्द्र पर जाकर करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि विभाग ने इस काम के लिए 1 फरवरी, 2021 तक की तिथि निर्धारित की है। इसके बाद बिना पंजीकरण के वाहनों को किसी भी खान स्टोन क्रेशर व एम.डी.एल डीलर से ई-रवाना जारी नहीं होगा। अगर ऐसे वाहन सडकों पर खनिज ढोते मिले तो उसे अवैध परिवहन माना जाएगा ओर इस तरह की किसी अपील को भी निरस्त किया जाएगा।