सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति करने से पहले इसकी भी कर लें जांच, आगे पढ़ें

हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियों की कंट्रोलिंग अथाॅरिटी ने लोगों की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (आरडब्ल्यूए) एवं अन्य क्लाइंट एजेंसियों को सलाह जारी करते हुए कहा कि वे आवासीय व अन्य परिसरों में सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति करते समय निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस की वैधता की जांच अवश्य करें।
Controlling Authority of Haryana Private Security Agencies advises all the RWAs, GHSs & other client agencies to check the validity of PSARA licenses of Private Security Agencies before hiring security guards.
— Haryana Police (@police_haryana) December 3, 2020
...@nsvirk @cmohry #HaryanaPolice
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), नवदीप सिंह विर्क, जो हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियों के नियंत्रक अधिकारी भी हैं, ने कहा कि यह देखा गया है कि आरडब्ल्यूए, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और अन्य एजेंसियां निजी सुरक्षा एजेंसियों से गार्ड व मैनपावर आदि की सेवाएं लेने के दौरान उनके लाइसेंस की वैधता की जांच व पुष्टि नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वैध लाइसेंस वाली निजी सुरक्षा एजेंसी से मैनपावर लेना उनके अपने हित में होने के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से फायदेमंद होगा।
विर्क ने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में संचालित लगभग 1100 निजी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सभी एजेंसियों को हर सुरक्षा गार्ड का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति निजी सुरक्षा एजेंसी या मैनपावर व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता जब तक कि उसने निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम (पीएसएआरए) के तहत लाइसेंस प्राप्त न कर लिया हो। उन्होंने कहा कि एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कंट्रोलिंग अथाॅरिटी ने हरियाणा में संचालित सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को पसारा एक्ट के मानदंडों की सख्ती से अनुपालना करने की भी सलाह दी है।
Tags
- होम
- क्रिकेट
- ई-पेपर
- वेब स्टोरीज
- मेन्यू
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS