सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी पहल: राज्य से बाहर और भीतर 134 निजी चिकित्सालयों में करा सकते हैं इलाज

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महानदी भवन 

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन ने राज्य के भीतर एवं बाहर स्थित 134 निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता आगामी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।

इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विभागाध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी संभाग आयुक्त एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें। जिससे शासकीय कर्मचारी एवं उनके परिजन मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकें।

बलौदाबाजार के दो निजी अस्पताल भी किये गए शामिल
उल्लेखनीय है कि इस सूची में जिला बलौदाबाजार- भाटापारा के दो निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। जिससे जिले के शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रितों को स्थानीय स्तर पर ही उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह पहल शासन की स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

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