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बैलाडीला खदानों से आयरन ओर स्टोरेज और लोडिंग पर एनएमडीसी ने बताया अपना पक्ष, मनाही की खबरों को बताया निराधार

एनएमडीसी की तरफ से कहा गया है कि वह केंद्र सरकार के अधीन एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में सभी सांविधिक प्रावधानों का पालन करते हुए अपनी सभी परियोजनाओं में नियमानुसार खनन करने के लिए वचनबद्ध है। पढ़िए पूरी खबर-

बैलाडीला खदानों से आयरन ओर स्टोरेज और लोडिंग पर एनएमडीसी ने बताया अपना पक्ष, मनाही की खबरों को बताया निराधार
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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला खदानों से लौह अयस्क के भंडारण और लोडिंग की एनएमडीसी को मनाही की खबरों पर आज एनएमडीसी ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। एनएमडीसी की तरफ से कहा गया है कि वह केंद्र सरकार के अधीन एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में सभी सांविधिक प्रावधानों का पालन करते हुए अपनी सभी परियोजनाओं में नियमानुसार खनन करने के लिए वचनबद्ध है।

एनएमडीसी के लोडिंग प्लांट एनएमडीसी लीज की जमीन पर संचालित हैं। वर्ष 2013 में राज्य शासन की आपत्ति पर एनएमडीसी ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने एनएमडीसी के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए शासन द्वारा किसी तरह के अतिरिक्त शुल्क को अनुचित करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य शासन ने उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर की है। जिस पर मामला अभी विचाराधीन है।

बैलाडीला स्थित एनएमडीसी के लोडिंग प्लांट में लौह अयस्क के भंडारण हेतु शासन से लाइसेंस न लेने संबंधी बात भी निराधार है।

पढ़िए एनएमडीसी द्वारा जारी व्यक्तव्य :-



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