यूएएन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पीएफ का लाभ पाने वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी परेशानी

यूएएन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पीएफ का लाभ पाने वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी परेशानी
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आयकर, भविष्य निधि से लेकर सभी तरह के कामकाज को केंद्र सरकार आधारकार्ड से लिंक कराने का काम कर रही है। इसी कड़ी में ‌भविष्य निधि जमा करने वाले खाताधारकों को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को एक जून तक अनिवार्य रूप से आधारकार्ड से लिंक कराना था। केंद्र सरकार ने इसकी मियाद तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। ईपीएफ के खाताधारकों को अनिवार्य रूप से अपना यूएएन नंबर एक सितंबर तक आधारकार्ड से लिंक कराना होगा।

रायपुर. आयकर, भविष्य निधि से लेकर सभी तरह के कामकाज को केंद्र सरकार आधारकार्ड से लिंक कराने का काम कर रही है। इसी कड़ी में ‌भविष्य निधि जमा करने वाले खाताधारकों को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को एक जून तक अनिवार्य रूप से आधारकार्ड से लिंक कराना था। केंद्र सरकार ने इसकी मियाद तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। ईपीएफ के खाताधारकों को अनिवार्य रूप से अपना यूएएन नंबर एक सितंबर तक आधारकार्ड से लिंक कराना होगा।

उल्लेखनीय है कि भविष्य निधि जमा करने वाले खाताधारकों का आधार नंबर पीएफ खातों और यूएएन अकाउंट के साथ समय रहते लिंक नहीं होता है, तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान, पीएफ रिटर्न की रिसीप्ट दाखिल करने पर अमल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर एक सितंबर 2021 कर दिया गया है। ईपीएफओ ने श्रम मंत्रालय की तरफ से 3 मई को जारी एक नोटिफिकेशन के बाद ये कदम उठाया है, जिसके तहत काम करने वाले निकायों से सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिए जाने को कहा गया।

यूएएन का आधार से लिंक नहीं होने पर होगा नुकसान

इंकम टैक्स बार एवं सीए ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष चेतन तारवानी के मुताबिक यूएएन को आधार से लिंक नहीं कराने वाले भविष्य निधि का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लिंक नहीं कराने वाले भविष्य निधि पाने वाले कर्मचारियों का पीएफ तो कटेगा, लेकिन कंपनी के अंशदान के योगदान का लाभ नहीं मिलेगा। कंपनी का अंशदान उन्हीं कर्मचारियों का जमा होगा, जिनका पीएफ अकाउंट आधार से लिंक रहेगा। ऐसे कर्मचारी ईपीएफओ के इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस से भी वंचित हो जाएंगे। साथ ही उन्हें व्यक्तिगत बीमा कवर का लाभ नहीं मिलेगा।

अन्यथा पैन कार्ड निरस्त हो सकता है

जिनके पास पैन कार्ड है, उन्हें अनिवार्य रूप से 30 जून तक आधारकार्ड से लिंक कराना होगा। पूर्व में आधारकार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का समय 30 मार्च तक की तिथि निर्धारित थी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देश पर पैन कार्ड को आधारकार्ड से लिंक करने की समयसीमा तीन माह बढ़ाते हुए 30 जून कर दिया गया है। ऐसे पैन कार्ड होल्डर जो अपना पैन कार्ड आधारकार्ड से लिंक नहीं कराएंगे, उनका पैन कार्ड निरस्त हो सकता है। साथ ही बाद में लिंक कराने पर 10 हजार रुपए तक पेनाल्टी देना होगा।

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