शराब दुकानों के समय में बदलाव, बिना मास्क के नहीं मिलेगी शराब

रायपुर। राज्य सरकार ने शराब की दुकानों के बंद होने के समय में परिवर्तन किया है। ताजा आदेश के मुताबिक अब दुकानों को रात 9 बजे के स्थान पर शाम 7 बजे तक बंद करना होगा। वहीं अब बिना मास्क के किसी भी दुकान में सामान नहीं दिए जाने को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला जिला प्रशासन और एसएसपी ने व्यापारिक संगठनों की एक बैठक में लिया गया। बैठक में रायपुर कलेक्टर भारती दासन, एसएसपी रायपुर अजय यादव, एडीएम, एसडीएम सहित प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद थे।
साथ ही कहा गया है कि अगर शाम साढ़े बजे के बाद दुकानें खुली मिलेंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते यह फैसला लिया गया है। संक्रमितों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर जिला प्रशासन और एसएसपी ने व्यापारिक संगठनों की एक बैठक ली, जिसमें फैसला लिया गया कि बाजार में मास्क पहनना अनिवार्य है। बगैर मास्क के किसी को भी सामान नहीं बेचा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने के निर्देश दिये गए हैं। इसके साथ ही दुकान बंद करने का समय 9 बजे से घटाकर शाम को 7 बजे कर दिया गया है, इसमें व्यापारियों को दुकान का सामान समेटने के लिए आधा घंटा का अतिरिक्त समय दिया गया है।
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