VLCC पर 3 लाख का जुर्माना: कूलस्कल्प्टिंग स्लिमिंग दावे भ्रामक, CCPA ने की सख्त कार्रवाई

भ्रामक Slimming विज्ञापन पर VLCC पर ₹3 लाख का जुर्माना
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ब्यूटी और वेलनेस चेन वीएलसीसी पर मोटापा घटाने और स्लिमिंग उपचारों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को झूठे और अतिरंजित दावों से बचाने के लिए सीसीपीए की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
सीसीपीए की जांच में सामने आए वीएलसीसी के दावे
वीएलसीसी ने अपने विज्ञापनों में यूएस-एफडीए-अनुमोदित कूलस्कल्प्टिंग प्रक्रिया का उपयोग कर एक ही सत्र में भारी वजन घटाने और इंच कम करने का दावा किया। इसमें शामिल थे:
- एक सत्र में 600 ग्राम और 7 सेमी वजन कम करने का दावा
- एक सत्र में 1 साइज़ हमेशा के लिए कम करने का दावा
- एक घंटे में एक साइज़ कम करने का दावा
- लिपोलेज़र के साथ एक सत्र में 6 सेमी और 400 ग्राम वजन कम करने का दावा
- सीसीपीए ने पाया कि ये दावे उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं।
कूलस्कल्प्टिंग का सही उपयोग
यूएस-एफडीए ने इसे केवल स्थानीयकृत वसा (ऊपरी बांह, ब्रा की चर्बी, पीठ, जांघ, पेट) कम करने के लिए मंजूर किया है। यह प्रक्रिया केवल 30 या उससे कम BMI वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। भारत या एशिया में कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ और भारत में कोई विशेष अनुमोदन नहीं है। इसे स्थायी वजन घटाने के लिए इस्तेमाल करना भ्रामक है।
