UPPSC भर्ती 2024-25: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 609 पदों की मुख्य परीक्षा स्थगित, दोबारा बनेगी मेरिट लिस्ट

UPPSC Mains Exam 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि 609 पदों की मुख्य परीक्षा (Mains Exam) तब तक स्थगित रहेगी, जब तक आयोग संशोधित प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) की मेरिट लिस्ट तैयार नहीं कर लेता।
यह आदेश उन याचिकाओं पर आया है, जिनमें ओबीसी उम्मीदवारों को अनारक्षित (UR) सूची में शामिल न करने पर सवाल उठाए गए थे, जबकि कई ओबीसी अभ्यर्थियों के अंक सामान्य वर्ग से अधिक थे।
हाईकोर्ट का तर्क
जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने कहा कि कई ओबीसी उम्मीदवारों ने जनरल उम्मीदवारों के बराबर या ज्यादा अंक हासिल किए। बावजूद इसके उन्हें सिर्फ आरक्षित सूची तक ही सीमित कर दिया गया। यह समानता के अधिकार (Equality Before Law) के खिलाफ है।
अदालत ने साफ किया कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार कोई अतिरिक्त लाभ (सिवाय उम्र व फीस छूट के) नहीं लेता है और सामान्य वर्ग के बराबर अंक लाता है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी में जगह मिलनी चाहिए।
1:15 के नियम पर सवाल
याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि UPPSC ने अपने ही विज्ञापन में लिखे 1:15 अनुपात नियम का पालन नहीं किया। सामान्य वर्ग (UR) में कम उम्मीदवारों को चुना गया। जबकि कुछ आरक्षित वर्ग में 1:15 से ज्यादा उम्मीदवारों को मौका दिया गया। इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए।
मुख्य परीक्षा टली
कुल 609 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें सहायक अभियंता, जिला उद्यान अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी और विभिन्न विषयों के वरिष्ठ तकनीकी सहायक शामिल हैं। जो मुख्य परीक्षा रविवार को होनी थी, अब वह नई संशोधित मेरिट लिस्ट आने के बाद ही आयोजित होगी। हाईकोर्ट का यह आदेश उन सभी अभ्यर्थियों के लिए राहत है, जो मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी से प्रभावित हुए थे।
