SSC ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए बदले नियम: अब फॉर्म 5 और 6 होंगे मान्य, स्क्राइब सुविधा में भी बड़ा बदलाव

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। DEPwD (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के निर्देशों के बाद अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रारूप में बड़ा बदलाव किया गया है।
अब केवल दो फॉर्म होंगे मान्य
SSC की नई गाइडलाइन के मुताबिक- फॉर्म 5 : केवल एकल दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए और फॉर्म 6 : बहु-दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए है। पहले उम्मीदवारों को फॉर्म 5, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का उपयोग करना पड़ता था। अब ये दोनों नए फॉर्म पुराने सभी फॉर्म की जगह ले लेंगे।
पुराने फॉर्म भी मान्य रहेंगे
SSC ने राहत देते हुए कहा है कि- 16 अक्टूबर 2024 के बाद जारी हुई परीक्षाओं में, और जिनकी भर्ती प्रक्रिया अभी बाकी है, उम्मीदवार नए फॉर्म (V और VI) या पुराने फॉर्म (5, 6, 7) किसी भी प्रारूप में प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। मतलब, फिलहाल उम्मीदवारों को फॉर्म बदलने की कोई मजबूरी नहीं है।
SSC ने फिर शुरू की “स्वयं स्क्राइब” सुविधा- लेकिन नई शर्तों के साथ
DEPwD द्वारा जारी स्पष्टीकरण के बाद SSC ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्वयं लेखक (Scribe) सुविधा फिर से लागू कर दी है। यह सुविधा उन सभी परीक्षाओं पर लागू होगी जिनके नोटिस 31 दिसंबर या उससे पहले जारी हुए हैं। लेकिन इस बार कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं।
स्क्राइब की उम्र पर अब सख्त नियम
SSC ने परीक्षा स्तर के अनुसार स्क्राइब की उम्र तय की है—
10वीं–12वीं स्तर की परीक्षा: स्क्राइब की अधिकतम आयु 20 वर्ष
स्नातक स्तर की परीक्षा: स्क्राइब की अधिकतम आयु 22 वर्ष
SSC के अनुसार इससे स्क्राइब की शैक्षिक क्षमता और परीक्षा के स्तर में सही संतुलन बना रहेगा।
आधार आधारित सत्यापन अब अनिवार्य
अब सभी “स्वयं स्क्राइब” को —
परीक्षा केंद्र पर आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।
अगर आधार सत्यापन पूरा नहीं होता है, तो उम्मीदवार के पास दो विकल्प होंगे—
SSC द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले स्क्राइब को चुनें
या फिर बिना स्क्राइब के परीक्षा दें
