Rajasthan Pashu Parichar Bharti: राजस्थान में पशु परिचर भर्ती रिजल्ट जल्द होगा जारी, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

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राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परिचर भर्ती 2023 पर लगी रोक हटाई। अब 6433 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, अगस्त 2025 के अंत तक आ सकता है रिजल्ट।

Rajasthan Pashu Parichar Bharti: राजस्थान में पशु परिचर (एनिमल अटेंडेंट) भर्ती-2023 की राह अब पूरी तरह साफ हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती में अपनाए गए स्केलिंग (नॉर्मलाइजेशन) फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 6433 पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया पर लगी रोक समाप्त हो गई है।

राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इस भर्ती के लिए 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कोर्ट के फैसले के बाद अब बोर्ड जल्द ही परिणाम घोषित करने की तैयारी में है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि अगस्त के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

कोर्ट ने याचिका क्यों की खारिज?

न्यायाधीश रेखा बोराणा की एकलपीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन किया गया है और इसमें कोर्ट को कोई दखल देने का आधार नहीं मिला। कोर्ट ने 24 जुलाई 2025 को इस याचिका सहित सभी संबंधित याचिकाओं और स्टे ऑर्डर को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि परीक्षा बहु-शिफ्ट में आयोजित की गई थी और इसके लिए 5 जून 2024 को जारी सर्कुलर में नॉर्मलाइजेशन की जानकारी पहले ही दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि भर्ती के 6 अक्टूबर 2023 को जारी विज्ञापन में केवल नेगेटिव मार्किंग का जिक्र किया गया था, न कि स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन का। उनका कहना था कि 3 अप्रैल 2025 को जारी हुए परिणाम में स्केलिंग फॉर्मूला लागू किया गया, जो अनुचित है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परिणाम में रॉ मार्क्स या अलग-अलग श्रेणियों के कट-ऑफ अंक भी घोषित नहीं किए गए, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठता है।

बोर्ड की दलील

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एडवोकेट मनीष पटेल ने तर्क दिया कि 17 लाख से अधिक उम्मीदवारों की परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित करना व्यावहारिक नहीं था। इसलिए परीक्षा कई शिफ्टों में करवाई गई और सभी उम्मीदवारों के बीच निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्केलिंग अपनाना अनिवार्य था। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि 5 जून 2024 को जारी सर्कुलर में स्केलिंग प्रक्रिया का उल्लेख कर दिया गया था, जिसे मूल विज्ञापन का ही हिस्सा माना गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय (तजवीर सिंह सोढ़ी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य) का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी उम्मीदवार, जो बिना आपत्ति के चयन प्रक्रिया में भाग लेता है, वह असफल होने के बाद प्रक्रिया की वैधता को चुनौती नहीं दे सकता।

अगस्त में आ सकता है रिजल्ट

कोर्ट का फैसला आने के बाद अब बोर्ड अंतिम चरण की तैयारियों में जुट गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह तक पशु परिचर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार खत्म होगा।

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