नवरात्रि विशेष : धाम में धूम्रपान की 'नो एंट्री'! विंध्याचल में तंबाकू बेचने और सेवन करने पर रोक

मिर्ज़ापुर : देश भर मे शारदीय नवरात्र मेले की शुरुआत से पहले, विंध्याचल में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में, मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पक्का घाट, मंदिर परिसर और मंदिर तक पहुंचने वाले चारों मुख्य मार्गों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, अस्थायी शौचालयों, पेयजल और बिजली आपूर्ति जैसी सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने भी काली खोह और अष्टभुजा मंदिर समेत पूरे त्रिकोण मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियों को कल तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए ताकि 21-22 सितंबर की मध्यरात्रि से शुरू होने वाले नौ-दिवसीय मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नवरात्र मे तंबाकू और धूम्रपान मुक्त रहेगा धाम
शारदीय नवरात्र मेले के पावन अवसर पर, विंध्याचल को पूरी तरह से तंबाकू और धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और मेले के पवित्र वातावरण को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यह घोषणा की है।
कोटपा अधिनियम 2003 के तहत होगी सख्त कार्रवाई
इस नए नियम को लागू करने के लिए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सिगरेट, तंबाकू और अन्य सभी धूम्रपान उत्पादों का इस्तेमाल या बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अधिनियम तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है और उनके व्यापार को नियंत्रित करता है। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन न करे और न ही इसका व्यापार करे।
क्यों लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय?
नवरात्र के दौरान लाखों श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में, तंबाकू और धूम्रपान मुक्त वातावरण बनाए रखने से मेले की पवित्रता और स्वच्छता को भी बढ़ाता है।
नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें
इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी जगह पर तंबाकू या धूम्रपान उत्पादों का सेवन या बिक्री न हो। नियम तोड़ने वालों पर तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम दिखाता है कि प्रशासन इस घोषणा को केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक गंभीर और अनिवार्य कदम मानता है।
स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ जागरूकता पर भी जोर
जिलाधिकारी ने इस पहल को सफल बनाने के लिए आम जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे इस अभियान का हिस्सा बनें। इस दौरान, मेले में तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
