सावधान: यातायात नियम तोड़ने पर होगा भारी जुर्माना, हो सकती है जेल

नई दिल्ली. सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नए विधेयक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए जुर्माने में अधिक बढ़ोतरी, नाम उजागर कर शर्मसार करने तथा सामुदायिक सेवा जैसे कदमों को प्रस्तावित किया है। जुर्माने की राशि बीस हजार तक हो सकती है जो फिलहाल तीन हजार रुपए है।
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प्रस्तावित सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक के तहत तेज गति से वाहन चलाने पर तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत चार सौ रुपए से कहीं अधिक है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि, जुर्माना सिर्फ आर्थिक राशि के रुप में नहीं है बल्कि यह कैद, नाम उजागर कर शर्मसार करने, सामुदायिक सेवा के रूप में भी है। बार-बार अपराध करने पर जुर्माने राशि बढ़ाने का भी प्रावधान है। सरकार यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों के नाम अखबारों में भी प्रकाशित करेगी।
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रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल के पहले प्रारूप में खतरानक ढ़ग से ड्राइविंग करने से बच्चे की मौत पर तीन लाख रुपये जर्मुना और साल की कैद का प्रावधान किया गया। चौथे प्रारूप में 2500-500 का जुर्माना व एक माह की कैद अथवा रिफेरेशर ट्रेनिंग का प्रावधान कर दिया गया।
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