TAX: अगर ITR भरने के बाद भी आए नोटिस तो करें ये उपाय

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By - haribhoomi.com |1 Nov 2014 6:30 PM
आप आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने के बाद 180 दिनों के भीतर आईटीआर की कॉपी साइन करके भेज सकते हैं।
नई दिल्ली. कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लोग इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें आयकर विभाग की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न किए जाने का ईमेल आ जाता है। इस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि आयकर विभाग से ऐसा मेल आने पर क्या किया जाए और ऐसा क्यों होता है..
अगर आपने पहले ही आईटीआर फाइल कर दिया है और इसमें पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको आईटीआर की कॉपी फिर से साइन करके भेजनी होगी। आप आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने के बाद 180 दिनों के भीतर आईटीआर की कॉपी साइन करके भेज सकते हैं। अगर आपने 180 दिनों के अन्दर भी आईटीआर की साइन की हुई कॉपी नहीं भेजी है, तो आपको फिर से आईटीआर फाइल करना होता है और फिर से साइन की हुई कॉपी भेजनी होती है।
यहां बता दें कि ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको कुछ राशि जुर्माने के तौर पर भी देनी होती है। अगर पिछले किसी साल का आईटीआर भी पेंडिंग होता है तो आपको कॉम्प्लाएंस सेक्शन में जाकर डिटेल्स देनी होती हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारियां ‘व्यू माई सबमिशन’ सेक्शन के तहत देखी जा सकती हैं। आईटीआर की रसीद एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसका उपयोग कई जगहों पर ऑथेन्टिकेशन के लिए भी किया जाता है, जैसे- विदेश यात्रा के लिए वीजा लेने के दौरान या फिर किसी बैंक लोग के लिए आवेदन करते समय।
नीचे की स्लाइड में जानिए, कैसे जानें इसके बारे में-
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