बिहार के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में HC से राज ठाकरे को राहत

बिहार के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में HC से राज ठाकरे को राहत
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शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर निचली अदालत ने समन जारी किया था जिसमें अब शिकायतकर्ता दिल्चस्पी नहीं ले रहे।

मुंबई. बिहार के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में MNS प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। राज ठाकरे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायतों को खारिज करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया है। राज ठाकरे के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं।

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बता दें कि कोर्ट ने राज ठाकरे से जुड़े मामलों पर सुनवाई के लिए आगामी 12 अक्टूबर की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर निचली अदालत ने समन जारी किया है, लगता है कि उनमें से कोई भी मामले को गंभीरता नहीं ले रहा है।
शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। इससे पहले हाई कोर्ट ने गत 12 फरवरी को राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत करने वाले 8 लोगों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूर्व में 30 जनवरी, 2013 को ठाकरे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर कार्रवाई करने से रोक लगा दी थी और इस मामले को उनके खिलाफ दायर कई शिकायतों के साथ संलग्न कर दिया था।
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