बिल्डरों पर चला इलाहबाद HC का हथौड़ा, 2 महीने में गिराए जाएं आम्रपाली, सुपरटेक प्रोजेक्ट्स

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By - haribhoomi.com |11 Oct 2015 6:30 PM
इलाहाबाद HC ने 10 सालों में कब्जाई जमीनों का पूरा ब्यौरा मांगा
इलाहबाद. इलाहबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली से सटे नोएडा के पतवारी, तुगलकपुर और इटैहड़ा गांवों में आम्रपाली, सुपरटेक और जगत तारन के रीयल स्टेट प्रोजेक्ट्स को दो महीने में गिराने के आदेश दिए हैं। एनसीआर में घर बसाने का सपना देखने वाले लोगों को होईकोर्ट के इस आदेश से करारा झटका लगा है।
गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा के इन गांवों की जमीनों को पहले श्मसान और चाराहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इन जमीनों का कुछ हिस्सा ग्रामसभा का था। लेकिन बाद में यहां बिल्डर कंपनियों ने अपने कदम यहां जमा लिए। इसी के विरोध में जन कल्याण ट्रस्ट नाम का एक संगठन मामले को लेकर कोर्ट पहुंचा।
जन कल्याण ट्रस्ट की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिल्डिंग्स गिराने का फैसला सुनाया। जस्टिस बीके बिड़ला की बेंच ने गौतमबुद्ध नगर जिले के डीएम को दो महीने में बिल्डिंग्स गिराकर ज़मीन का कब्ज़ा हटाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने इस फैसले में गांव के किसानों को 2 महीने के अंदर उनकी जमीन वापस करने और पिछले 10 साल के दौरान कब्जाई जमीनों का पूरा ब्यौरा मांगा है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अफसर पर न्यायालय की अवमानना से संबंधित सजा के पात्र होंगे।
गौरतलब है कि इससे पहले भी अप्रैल 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के एक प्रोजेक्ट के दो टावरों को गिराने का आदेश दिया था। लेकिन सुपरटेक ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
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