हरियाणाः अवैध खनन में चलती है गाड़ी तो लग सकता है 25 लाख का जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. कुरुक्षेत्र। खान एवं भू-विज्ञान विभाग कुरुक्षेत्र के खनन अधिकारी बलराम सिंह ने कहा कि खनिज के खनन व परिवहन से सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्मों के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशों में 23 अप्रैल 2019 के अनुसार खनिज के अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त वाहन/मशीनरी मालिकों से वाहन/मशीनरी शोरूम की कीमत की 50 प्रतिशत राशि जुर्माने के रुप में वसूलने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा 19 जनवरी 2020 को इन आदेशों में संशोधन कर दिया गया है। नए संशोधन के अनुसार अब जुर्माने की राशि के लिए नए मापदंड तय कर दिए गए है। इनमें वाहन/मशीनरी की शोरूम कीमत 25 लाख से अधिक व 5 साल से कम पुराना होने की स्थिति में 4 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार वाहन/मशीनरी की शोरूम कीमत 25 लाख से अधिक व 5 से 10 साल के बीच पुराना होने की स्थिति में 3 लाख रुपए जुर्माना, शेष अन्य सभी वाहन/मशीनरी या 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन जो कानूनी रुप से चलाए जाने की स्थिति में हो 2 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन मालिक को खनिज की रॉयल्टी, कीमत और जुर्माना राशि भी अलग से हरियाणा खनन नियम-2012 के उपनियम 102 व 104 के अनुसार खान एवं भू-विज्ञान विभाग में जमा करवानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई वाहन दूसरी बार अवैध खनन या परिवहन में संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे वाहन मालिक से वहन की शोरुम कीमत की 50 प्रतिशत राशि ही वसूली जाएगी। इसके साथ-साथ इन नियमों के अंतर्गत जब्त वाहन/मशीनरी को एक माह की अवधि के अंदर छुड़वाना होगा अन्यथा वाहन/मशीनरी को नीलाम कर दिया जाएगा।
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