प्रोपर्टी म्यूटेशन में हुई देरी तो भरना होगा भारी भरकम जुर्माना

अंबाला में जिन लोगो ने अपने मकानो, दुकानो व शोरूमों की समय रहते म्यूटेशन (प्रापर्टी नाम ट्रांसफर) नहीं करवायी है तो उन्हें भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में भारी भरकम जुर्माना भरने को मजबूर है। अंबाला छावनी नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि शुरूआती तीन माह तक कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद चौथे महीने में प्रति माह 1 हजार रुपये व उसके बाद से प्रति माह 2 हजार रुपये कांपोजेशन फीस के रूप में उतनी अवधि के रुपये जमा करवाये जाते है।
उसके बाद ही म्यूटेशन होती है। अधिकारियो का यह भी कहना है कि हर व्यक्ति को समय रहते अपनी प्रापर्टी की म्यूटेशन जरूर करवानी चाहिए, इससे एक ओर जहां आने वाले समय में परेशानी से बचा जा सकेगा तो वहीं किसी प्रकार प्रापर्टी विवाद भी नहीं होगा और धोखाधड़ी से भी बचा जा सकेगा। हालांकि निकाय विभाग के नियमानुसार 50 रुपये प्रति रोज की फीस लेने का प्रावधान है। अंबाला शहर नगर निगम की बात करें तो यहां नवनियुक्त कमिशनर ने इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। जानकारी यह भी है कि म्यूटेशन के लिए आने वाले आवेदनकर्ताओ ने कूड़े के बिल भी भरवाये जा रहे है, जिसे लेकर लोगो में नाराजगी है।
आम तौर पर लोग म्यूटेशन के लिए सालो बाद नगर निगम या नगर परिषद में पहुंचते है और उन्हें तब पता चलता है कि उनके ऊपर तो 50 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लग रहा है। ऐसे मे लोगो को चाहिए कि वह समय रहते म्यूटेशन करवाये। अधिकारियो का यह भी कहना है कि बिना म्यूटेशन हुए बिजली के बिल, पानी के बिल, सीवरेज, हाउस टैक्स आदि मे ंभी नाम चेंज नहीं होता, जिसके चलते आगे जाकर परेशानी आती है और अन्य प्रकार की समस्याएं आती है। इसलिए लोगो को समय रहते अपनी प्रापर्टियो की म्यूटेशन करवानी चाहिए।
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