राजस्थानः गुर्जर आरक्षण बिल पास, सरकारी नौकरियों में मिलेगा पांच फीसदी आरक्षण

राजस्थानः गुर्जर आरक्षण बिल पास, सरकारी नौकरियों में मिलेगा पांच फीसदी आरक्षण
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आरक्षण का यह कोटा अनारक्षित 50 प्रतिशत में कटौती कर किया गया है।
जयपुर. सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जरों को मंगवार को वसुंधरा सरकार ने बड़ी राहत दी है। राजस्थान विधानसभा में मंगवार को दो पृथक-पृथक अधिनियम और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक पारित कर दिए। इसके बाद अब सरकारी नौकरियों गुर्जर समुदाय को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सदन में इस बिल को पढ़ते हुए राजकिय सेवाओं में एसबीस-ईबीसी (SBC-EBC) कोटे के तहत गुर्जर समाज को पांच प्रतिशत आरक्षण की जरुरत जताई। बिल को लेकर पहले से तय मापदण्डो के तहत ध्वनि मत से पारित किया गया। हंगामेदार सदन के बीच सरकार ने मंगलावर के दिन दो विधेयक सदन में रखे थे। राजस्थान विधिया निरसन विधेयक-2015 और राजस्थान भारतीय चिकित्सा संशोधन विधेयक-2015 दोनों ही बिलों को मंजूरी के साथ गुर्जर आरक्षण बिल-2015 को भी मंजूरी दे दी गई।
राजस्थान सरकार ने इस विधेयक को पहले मंत्रीमंडल में मंजूरी के बाद विधानसभा में रखा। आरक्षण का यह कोटा अनारक्षित 50 प्रतिशत में कटौती कर किया गया है।
इन जातियों को भी मिला आरक्षण का फायदा
गुर्जर के अलावा रेवारी, लोहार और बंजारा जातियों को भी गुर्जर आरक्षण से अलग आरक्षण का भी ईबीसी कोटे के तहत मंजूर कर लिया गया है। हालांकि बिल कि प्रति आने तक स्थिति साफ हो पायेगी।
अब सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण
बिल से पहले आंदोलन की राह पर चल रहे गुर्जर समाज के छात्रों में खुशी की लहर है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार ने स्पेशल बेकवर्ड क्लास के तहत गुर्जरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी जिसको लेकर असमंजस की स्थिती थी। मंगलवार को गुर्जर आरक्षण बिल-2015 के पास होते ही राजकिय सेवायों में गुर्जरों को कानूनन पांच प्रतिशत आरक्षण का हक मिलने की आगे की कार्रवाई शुरू कि जाएगी।
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