Darshan Case: हत्या के आरोपी एक्टर दर्शन की जमानत रद्द, SC ने तुरंत अरेस्ट करने का दिया आदेश

हत्या के आरोपी एक्टर दर्शन की ज़मानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत अरेस्ट करने का दिया आदेश
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रेणुकास्वामी हत्या मामले में एक्टर दर्शन आरोपी हैं।

कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी दर्शन की जमानत रद्द कर दी गई है। कोर्ट ने उन्हें जल्द हिरासत में लेने का फैसला सुनाया है।

Darshan Thoogudeepa Case: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर दर्शन थुगुदीपा को रेणुकास्वामी हत्या मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया है। यह मामला 33 वर्षीय फैन रेणुकास्वामी की कथित हत्या से जुड़ा है, जिसमें दर्शन और उनके फैंस पर गंभीर आरोप हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाइ कोर्ट को दिया आदेश

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दर्शन को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत देने के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि यह आदेश 'गंभीर खामियों' से भरा हुआ है। जस्टिस महादेवन ने कहा, “हाई कोर्ट का ज़मानत देने का तरीका एक तरह से न्यायिक शक्ति का गलत इस्तेमाल है। ज़मानत देने से ट्रायल प्रभावित होगा और गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है।”

वहीं जस्टिस पारदीवाला ने कहा, "इस फैसले से साफ होता है कि आरोपी कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है।"

VIP ट्रीटमेंट पर चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि हिरासत में दर्शन को किसी तरह की स्पेशल फेसिलिटी न दी जाएं। पहले भी उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वे जेल में आराम से कॉफी पीते और सिगरेट पीते दिखाई दिए थे। कोर्ट ने कहा,
"अगर हमें पता चला कि आरोपी को फाइव-स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो जेल अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।"

क्या है पूरा मामला

2024 में चित्तरदुर्गा के रहने वाले रेणुकास्वामी को कथित रूप से एक्टर दर्शन के कहने पर किडनैप किया गया था। दर्शन का को-एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा के साथ संबंध होने के बाद रेणुकास्वामी ना के फैन ने कथित तौर पर एक्ट्रेस पर अश्लील टिप्पणी की थी। जिसके बाद उसे बेंगलुरु लाकर एक शेड में लकड़ी के डंडों से पीटा गया और बिजली के झटके दिए गए। 9 जून को रेणुकास्वामी का शव एक नाले में मिला। पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण “कई जगह गंभीर चोट लगने से हुआ शॉक और खून बहना” बताया गया।

इस मामले में दर्शन, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक हाई कोर्ट ने दर्शन को ज़मानत दे दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभिनेता को फिर से जेल जाना होगा।

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