Saif Ali Khan Stabbing Case: आरोपी शरीफुल ने मुंबई कोर्ट से की रिहाई की मांग, गिरफ्तारी को बताया अवैध

Saif Ali Khan stabbing case: इस साल की शुरुआत में 16 जनवरी को अभिनेता सैफ अली खान पर चाकूबाजी हमला हुआ था। हमला करने वाला आरोपी शरीफुल इस्लाम मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है जिसने अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया है। आरोपी ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में अर्जी दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की। उसने दावा किया कि गिरफ्तारी के समय उसे सभी जरूरी जानकारी नहीं दी गई।
आरोपी शरीफुल ने अपनी गिरफ्तारी को बताया गैर-कानूनी
PTI के मुताबिक, मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद बांग्लादेशी नागरिक आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) ने शुक्रवार को मुंबई की सेशन कोर्ट में पिछले महीने दायर अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। बाद में, आरोपी ने अपने वकील अजय गवली के माध्यम से ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (बांद्रा) में एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और जेल से रिहा करने की मांग की गई।
आरोपी की याचिका में कहा गया है कि शरीफुल को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि जांच एजेंसी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 का "स्पष्ट रूप से और घोर उल्लंघन" किया है। याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस ने आरोपी को उस अपराध के बारे में लिखित रूप में पूरी जानकारी नहीं दी जिसका उस पर आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया है कि इन अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन को दर्शाने के लिए कोई संगत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनवाई अब 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
सैफ अली खान पर चाकू से वार
बताते चलें, इस साल 16 जनवरी को एक्टर सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर एक घुसपैठिए ने चाकू से कई बार वार किए थे। 54 वर्षीय अभिनेता की आपातकालीन सर्जरी की गई और पांच दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। बाद में इस हमले के आरोप में मोहम्मद शरीफुल इस्लमा को गिरफ्तार किया गया जो बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है।
