Rajpal Yadav: जेल पहुंचे राजपाल यादव! चेक बाउंस मामले में किया सरेंडर

चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने जेल में सरेंडर कर दिया है।
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चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने जेल में सरेंडर कर दिया है। 

चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने पहले दी गई राहत वापस लेते हुए अभिनेता को ट्रायल कोर्ट की सजा भुगतने का निर्देश दिया।

Rajpal Yadav: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में आत्मसमर्पण कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद उन्होंने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि राजपाल यादव 4 फरवरी 2026 को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करें। इस आदेश के तहत अभिनेता ने जेल में पेश होकर सरेंडर की प्रक्रिया पूरी की।

सरेंडर के बाद कोर्ट में पेश हुए राजपाल यादव

सरेंडर के बाद राजपाल यादव एक बार फिर व्यक्तिगत रूप से दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए और राहत की मांग की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह ₹25 लाख का चेक लेकर आए हैं और शेष राशि भी जल्द चुकाने का आश्वासन दिया। अभिनेता ने इसी आधार पर कोर्ट से नरमी बरतने की गुहार लगाई।

हालांकि, हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पहले सरेंडर करना अनिवार्य है और उसके बाद ही मामले के गुण-दोष पर किसी तरह की राहत पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक जो भी राहत दी गई थी, वह केवल इस भरोसे पर थी कि मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा और शिकायतकर्ता कंपनी को भुगतान किया जाएगा।

बार-बार वादे तोड़ने पर कोर्ट सख्त

न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि जून 2024 में ट्रायल कोर्ट की सजा पर रोक केवल इसलिए लगाई गई थी ताकि राजपाल यादव को भुगतान कर मामला निपटाने का अवसर मिल सके। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि कई बार स्पष्ट समय-सीमा तय की गई, लेकिन करोड़ों रुपये का भुगतान तय समय में नहीं किया गया।

कोर्ट ने डिमांड ड्राफ्ट में तकनीकी या टाइपिंग की गलतियों को लेकर दी गई दलीलों को भी खारिज कर दिया। न्यायालय का कहना था कि ये स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हैं, क्योंकि सभी वादे खुले तौर पर अदालत में वरिष्ठ वकीलों के जरिए किए गए थे और अतिरिक्त समय केवल अभिनेता के निर्देशों के आधार पर दिया गया था।

कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

लगातार शर्तों के उल्लंघन और देनदारी स्वीकार किए जाने के बावजूद भुगतान न होने को देखते हुए हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की आगे की राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा रकम शिकायतकर्ता कंपनी को जारी करने का आदेश दिया और राजपाल यादव को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा भुगतने के लिए सरेंडर करने का निर्देश दिया।

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