Dileep Case: यौन उत्पीड़न केस में बरी हुए मलयालम एक्टर दिलीप, जानिए 2017 का हैरान कर देने वाला मामला

यौन उत्पीड़न केस में मलयालम एक्टर दिलीप बरी
Dileep Case: 2017 में अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न और शोषण के एक मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप को बड़ी राहत मिली है। केरल की एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने अभिनेता को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। मामला 2017 का है जिसमें एक अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न और किडनैपिंग की घटना हुई थी। इस मामले में दिलीप पर साजिश रचने और हमले को अंजाम देने के लिए सुपारी देने का आरोप लगा था।
VIDEO | Ernakulam: Malayalam actor Dileep interacts with the media after the Kerala court acquits him in the 2017 actress assault case.#Ernakulam #Dileep #Kerala
— Press Trust of India (@PTI_News) December 8, 2025
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दिलीप मामले में आठवें आरोपी थे और जमानत की शर्तें तोड़ने को लेकर भी उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे। वहीं, 6 आरोपियों को अदालत ने अपहरण, हमला और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी पाया है।
दोषियों पर संगीन आरोप
मामले में मुख्य आरोपी सुनील एन.एस., जिन्हें ‘पल्सर सुनी’ के नाम से जाना जाता है, को कथित रूप से इस अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का प्रमुख आरोपी माना गया। उनके साथ जिन अन्य आरोपियों पर मुकदमा चला, उनमें शामिल थे- मार्टिन एंटनी, मनिकंदन बी, विजीश वी.पी., सलीम एच. उर्फ़ वडिवल सलीम, प्रदीप, चार्ली थॉमस, सनील कुमार उर्फ़ मेस्तिरी सनील, जी. सारथ।
इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई गई थीं, जिनमें आपराधिक साजिश, उकसावा, गलत तरीके से बंधक बनाना, अपहरण, शर्मभंग, कपड़े उतारने का प्रयास, गैंग रेप, धमकी देना, सबूत मिटाना, अपराधी को पनाह देना और सामूहिक मंशा जैसी धाराएं शामिल थीं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 17 फरवरी 2017 की रात का है, जब साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री को कथित तौर पर उनकी कार में घुसकर कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। घटना ने पूरे दक्षिण भारत के फिल्म उद्योग को हिला दिया था।
मामले की सुनवाई 8 मार्च 2018 को शुरू हुई और यह एक लंबी, जटिल कानूनी प्रक्रिया में बदल गई। अदालत ने कुल 261 गवाहों की गवाही सुनी, जिनमें से 28 अपने बयान से मुकर गए। कई गवाहों की गवाही इन-कैमरा हुई।
मामले में 2 विशेष अभियोजक बीच में हट गए थे और पीड़िता की ओर से न्यायाधीश बदलने की मांग भी की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। आखिर में सभी तर्क–वितर्क और गवाहियों को सुनने के बाद, अदालत ने अभिनेता दिलीप को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, जबकि अन्य मुख्य आरोपियों को दोषी पाया गया है।
