करण जौहर के पक्ष में आया फैसला: परमिशन के बिना नाम, फोटो, आवाज के इस्तेमाल पर कोर्ट ने लगाई रोक

Karan Johar (Instagram)
Karan Johar personality rights case: मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने करण जौहर की याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा है कि अब उनकी फोटो, नाम और आवाज़ को बिना उनकी अनुमति के किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट या मर्चेंडाइज़ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
करण के पक्ष में आया फैसला
जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अपने आदेश में कहा कि करण जौहर की पहचान- उनका चेहरा, नाम और आवाज- कानूनी रूप से रिजर्वड हैं। बिना अनुमति इनका इस्तेमाल अब अवैध माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की सामग्री पर तेज़ी से कार्रवाई के लिए प्लान तैयार किया जा सकता है।
करण के आरोप
करण जौहर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी पहचान का दुरुपयोग हो रहा है। उनके नाम और चेहरे वाले मग्स, टी-शर्ट्स जैसी चीजें बिना इजाज़त बेची जा रही हैं। इसके अलावा फेक प्रोफाइल्स, डोमेन नेम की चोरी, और मजाक उड़ाने वाले मीम्स भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
मेटा प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप) के वकील वरुण पाठक ने कोर्ट में कहा कि करण जौहर की याचिका में जिन टिप्पणियों की बात की गई है, वे ज्यादातर चुटकुले या मीम्स हैं, न कि मानहानिकर। उन्होंने आगाह किया कि अगर कोर्ट ऐसा आम आदेश दे देता है तो भविष्य में कई मामलों की बाढ़ आ सकती है।
AI से बढ़ी चिंता
करण जौहर की याचिका ऐसे समय में आई है जब ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे अन्य सेलेब्रिटीज़ भी अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए अदालत का रुख कर चुके हैं। AI, डीपफेक, वायरल कंटेंट और ऑनलाइन बिक्री के इस दौर में, सेलेब्रिटी ने इस अधकार के लिए आवाज उठाई है।
