Case: एकता कपूर के खिलाफ 5 साल पुराने केस में मुंबई कोर्ट ने पुलिस को भेजा नोटिस, 'हिंदुस्तानी भाऊ' ने की थी शिकायत

एकता कपूर
Ekta Kapoor Case: मुंबई की एक अदालत ने फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत की जांच रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत न करने को लेकर मुंबई पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह रिपोर्ट 9 मई तक कोर्ट में जमा करनी थी, लेकिन तय समयसीमा बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
यह मामला बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है, जहां फरवरी 2024 में खार पुलिस को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत इस शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इस धारा के तहत, मजिस्ट्रेट किसी आपराधिक शिकायत पर स्वयं जांच कर सकते हैं या पुलिस को इसकी जांच के लिए कह सकते हैं।
क्या है मामला?
यह शिकायत यूट्यूबर विकास पाठक उर्फ 'हिंदुस्तानी भाऊ' द्वारा दायर की गई थी। विकास ने अपनी शिकायत में एकता कपूर के अलावा उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी और उनके माता-पिता शोभा कपूर और जीतेंद्र को भी आरोपी बनाया है।
वकील अली काशिफ खान देशमुख के माध्यम से दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ऑल्ट बालाजी की एक वेब सीरीज के एक एपिसोड में एक भारतीय सैन्य अधिकारी को "अश्लील गतिविधि" में दिखाया गया है। शिकायत के अनुसार, इस दृश्य में भारतीय सेना की वर्दी और राष्ट्रीय प्रतीक का भी आपत्तिजनक इस्तेमाल किया गया है।
शिकायत में कहा गया है, "आरोपियों ने देश की गरिमा और सेना की प्रतिष्ठा पर हमला किया है। यह न केवल अश्लीलता है, बल्कि राष्ट्र के गौरव का अपमान भी है।"
कोर्ट की सख्ती
अब कोर्ट ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर खार पुलिस से जवाब मांगा है कि क्यों तय समय पर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। अदालत ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पुलिस से जवाब तलब किया है।