जैकलीन फर्नांडिस को बड़ा झटका!: दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIR रद्द करने की याचिका खारिज की

Delhi High court rejects jacqueline fernandez fir quash plea in 200 crore money laundering case
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सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज का नाम शामिल है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस द्वारा एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। अब उन्हें आरोपी के रूप में कानूनी कार्यवाही का सामना करना होगा।

Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने इस मामले में दर्ज एफआईआर और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी।

कोर्ट में क्या हुआ?
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनीश दयाल की अदालत में हुई। जस्टिस दयाल ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि विशेष अदालत पहले ही इस चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है और प्रथम दृष्टया एक मामला बनता है।

जैकलीन पर क्या हैं आरोप?
जैकलीन फर्नांडिस इस केस में आरोपी हैं, जो कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। आरोप है कि जैकलीन ने सुकेश से कीमती उपहार लिए किए, जिनमें महंगी गाड़ियां, गहने और लग्जरी सामान शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कहना है कि अभिनेत्री को यह सब तब भी मिलता रहा जब उन्हें यह जानकारी थी कि सुकेश आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है।

जैकलीन ने किया अपना बचाव
जैकलीन ने अपने बचाव में कहा है कि वह खुद इस पूरे ठगी रैकेट का शिकार बनी हैं। उन्होंने दावा किया कि सुकेश ने उनके मेकअप आर्टिस्ट के जरिए खुद को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर संपर्क किया और विश्वास जीतने की कोशिश की।

कौन है सुकेश चंद्रशेखर?
सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों को फर्जी पहचान के जरिए ₹200 करोड़ की ठगी का शिकार बनाया। सुकेश और उसकी पत्नी लीना पॉलोस को दिल्ली पुलिस पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर चुकी है।

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