SC का बड़ा फैसला: एक शिफ्ट में हो NEET PG की परीक्षा, दिया ये निर्देश

बिहार चुनाव 2025: वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
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बिहार चुनाव 2025: वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 30 मई 2025 को एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को निर्देश दिया कि इस साल की नीट-पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए।

NEET PG 2025 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 30 मई 2025 को एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को निर्देश दिया कि इस साल की नीट-पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि दो शिफ्टों में परीक्षा करवाना "अनुचित" और "मनमाना" निर्णय है, जिससे सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका नहीं मिलता।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दो टूक कहा-"किसी भी दो प्रश्न पत्रों की कठिनाई का स्तर एक जैसा नहीं हो सकता। दो शिफ्ट में परीक्षा लेना अपने आप में भेदभाव को जन्म देता है और पारदर्शिता की कमी लाता है।"

कोर्ट ने NBE की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि देश में इतने केंद्र नहीं हैं कि एक साथ परीक्षा करवाई जा सके। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय कुमार और एनवी अंजनिया की बेंच ने कहा,"ये परीक्षा पूरे देश में हो रही है, केवल एक शहर में नहीं। तकनीक के इस युग में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पूरे देश में पर्याप्त परीक्षा केंद्र नहीं मिल सकते।"

अब एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा
NEET PG 2025 की परीक्षा 15 जून को निर्धारित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा में अभी पर्याप्त समय है, और NBE को तुरंत आवश्यक इंतज़ाम करने चाहिए ताकि परीक्षा एक ही शिफ्ट में पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा सके।

नॉर्मलाइजेशन हर साल नहीं चलेगा!
NBE ने यह भी कहा था कि दो शिफ्ट के सवालों में अंतर को “नॉर्मलाइजेशन” के ज़रिए संतुलित किया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "नॉर्मलाइजेशन केवल विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, हर साल नहीं।"

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