मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: NEET UG रिजल्ट पर से हटी रोक, दोबारा परीक्षा की याचिकाएं खारिज

NEET UG रिजल्ट पर से हटी रोक, दोबारा परीक्षा की याचिकाएं खारिज
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मद्रास हाईकोर्ट ने 6 जून को एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) पर से रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने 16 छात्रों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया

NEET UG 2025 Result: नीट यूजी 2025 के करीब 22 लाख छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। मद्रास हाईकोर्ट ने 6 जून को एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) पर से रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने 16 छात्रों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने चेन्नई के चार परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने के कारण परीक्षा दोबारा कराने की मांग की थी।

मद्रास हाईकोर्ट ने हटाई रोक
न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि पावर कट जैसी तकनीकी असुविधा के आधार पर दोबारा परीक्षा कराना अन्य छात्रों के साथ अन्याय होगा। जज ने कहा कि परीक्षा उस समय हुई थी जब प्राकृतिक रोशनी उपलब्ध थी और बारिश व तूफान के कारण बिजली चली गई थी, जिससे कोई गंभीर अवरोध नहीं माना जा सकता। इसलिए दोबारा परीक्षा की मांग तार्किक नहीं मानी जा सकती।

NTA के फैसले को बताया न्यायसंगत
कोर्ट ने यह भी माना कि एनटीए ने इस पूरे मामले की ठीक से जांच की, जिसमें फील्ड वेरिफिकेशन और वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोबारा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने NTA के इस फैसले को न्यायसंगत और उचित बताया।

याचिका पर कोर्ट ने लगाई थी रोक
इससे पहले, छात्रों की याचिका पर कोर्ट ने 17 मई को अंतरिम रोक लगाई थी, जिससे नीट यूजी 2025 रिजल्ट की घोषणा अटक गई थी। लेकिन अब कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद एनटीए रिजल्ट कभी भी घोषित कर सकता है, जिससे छात्रों की काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

यह फैसला NEET जैसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है। अब अभ्यर्थियों को केवल NTA द्वारा रिजल्ट की तारीख की घोषणा का इंतजार है।

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