CBSE का बड़ा फैसला: स्कूलों में एंट्री से लेकर क्लास तक CCTV जरूरी, हर गतिविधि होगी रिकॉर्ड

CBSE schools security norms CCTV camera mandatory
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CBSE का बड़ा फैसला, स्कूलों में अब एंट्री-एग्जिट से लेकर क्लासरूम तक लगेगी हाई-रेजोल्यूशन CCTV कैमरे

CBSE ने 21 जुलाई 2025 को स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए नई अधिसूचना जारी की। जानिए क्या हैं नए सुरक्षा नियम और CCTV प्रावधान।

CBSE schools security norms: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए नियम के तहत अब सभी स्कूलों में हाई-रेजोल्यूशन CCTV कैमरों की इंस्टॉलेशन अनिवार्य कर दी गई है। इन कैमरों में रियल टाइम ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी होगी।

टॉयलेट और वॉशरूम को छोड़कर सभी जगह लगेंगे कैमरे

नियम के अनुसार, कैमरों को स्कूल के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, लॉबी, कॉरिडोर, सीढ़ियों, सभी क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन, स्टोर रूम, प्लेग्राउंड और अन्य सामान्य स्थानों पर इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। केवल टॉयलेट और वॉशरूम में कैमरे लगाने से छूट दी गई है।

CBSE का यह फैसला स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के उद्देश्य से लिया गया है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी CCTV कैमरे पूरी तरह से कार्यशील होने चाहिए और उनके माध्यम से रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

बोर्ड के अनुसार, सभी स्कूलों को जल्द से जल्द इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित कार्रवाई की जा सकती है।

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