दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर मचे घमासान के बीच NGT ने दिए सख्त निर्देश

दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर मचे घमासान के बाद अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन और पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिया है कि वो किसी भी तरह के विकास कार्य के नाम पर अगले निर्देश तक पेड़ों की कटाई न करें।
एनजीटी ने ये निर्देश दिल्ली की 7 कॉलोनीयों के पुनर्निर्माण के विषय में दिए हैं। एनजीटी के निर्देश के अनुसार अब 19 जुलाई तक कॉलोनी के विकास के लिए पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकेगी।
Delhi: National Green Tribunal (NGT) directs National Buildings Construction Corporation (NBCC) and Central Public Works Department (CPWD) to maintain status quo of not cutting the trees for re-development of 7 colonies until further orders; fixes 19 July as next date of hearing
— ANI (@ANI) July 2, 2018
इससे पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच करीब 17000 हजार पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी।
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कुछ दिन पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार पर 17 हजार पेड़ों की कटाई के लिए आदेश देने का आरोप लगाया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि पेड़ों की कटाई का आदेश केंद सरकार ने दिया था।
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