लाभ पद मामला: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, सुनवाई तक न हो उपचुनाव की घोषणा

दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के अयोग्य घोषित किए गए 20 विधायकों के मामले पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस सुनवाई में चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई तक उपचुनाव के बारे में कोई ऐलान न किया जाए।
20 AAP MLAs case: Delhi High Court asks Election Commission to not issue any notification for Delhi bypolls till next date of hearing on Monday
— ANI (@ANI) January 24, 2018
आपको बता दें कि आप के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए आठ पूर्व विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बुधवार को नई याचिका पर सुनवाई के दौरान आप विधायकों के वकील ने कहा कि जो कुछ हमरे साथ हुआ है वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग समेत मामले से जुड़े सभी पक्षों से अपना पक्ष रखने को भी कहा है।
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वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक हफ्ते के भीतर इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट व एके चावला की पीठ में सुनवाई हुई।
Delhi High Court asks the Election Commission of Commission to file it's reply within a week, next date of hearing is February 6.
— ANI (@ANI) January 24, 2018
बताते चले कि आप पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने की थी। इसपर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगा।
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