लाभ पद मामला: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, सुनवाई तक न हो उपचुनाव की घोषणा

लाभ पद मामला: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, सुनवाई तक न हो उपचुनाव की घोषणा
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दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के अयोग्य घोषित किए गए 20 विधायकों के मामले पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की।

दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के अयोग्य घोषित किए गए 20 विधायकों के मामले पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस सुनवाई में चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई तक उपचुनाव के बारे में कोई ऐलान न किया जाए।

आपको बता दें कि आप के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए आठ पूर्व विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बुधवार को नई याचिका पर सुनवाई के दौरान आप विधायकों के वकील ने कहा कि जो कुछ हमरे साथ हुआ है वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग समेत मामले से जुड़े सभी पक्षों से अपना पक्ष रखने को भी कहा है।

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वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक हफ्ते के भीतर इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट व एके चावला की पीठ में सुनवाई हुई।

बताते चले कि आप पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने की थी। इसपर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगा।

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