डीएमआरसी और नगर निगम को NGT ने लगाई फटकार- यमुना के पास न डालें मलबा

डीएमआरसी और नगर निगम को NGT ने लगाई फटकार- यमुना के पास न डालें मलबा
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एनजीटी ने डीएमआरसी, नगर निगमों और डीडीए एवं पीडब्ल्यूडी जैसी एजेंसियों से कहा कि आप मलबा हटाएं और इसका निस्तारण करें।

नई दिल्ली. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने शहर में निर्माण मलबे को हटाने को लेकर एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने के लिए मंगलवार को दिल्ली मेट्रो और नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। एनजीटी के प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), नगर निगमों और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एवं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जैसी एजेंसियों से कहा कि आप मलबा हटाएं और इसका निस्तारण करें। आप सार्वजनिक संस्थाएं हैं और ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी है। यह कौन करता है, कैसे करता है और आप किससे सलाह लेते हैं, यह आपकी चिंता है।

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पीठ ने यमुना पुनरूद्धार परियोजना-2017 के कार्यान्वयन की निगरानी करते हुए उन्हें एक दूसरे पर दोष न मढ़ने की चेतावनी दी एवं तत्काल काम पूरा करने के लिए कहा। न्यायाधिकरण की यह टिप्पणी डीडीए द्वारा यमुना बैंक इलाके की घेराबंदी करने के साथ डीएमआरसी द्वारा इलाके के पास पड़ा मलबा हटाने में विवशता जताने के बाद आई।
ललिता पार्क के पास पड़े मलबे को लेकर डीडीए के वकील ने कहा कि यह नगर निगम का कचरा है, जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम से संबंधित है और जिसे हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की है। पीठ ने कुछ तस्वीरों पर ध्यान देने के बाद डीएमआरसी को मयूर विहार से सराय काले खां विस्तार और ललिता पार्क जैसी जगहों एवं ओल्ड पंटून रोड के पास से सभी मलबे एवं दूसरी निर्माण सामग्री हटाने का निर्देश दिया था।

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