दहेज के मामलों को निपटाना बड़ी चुनौती, रविशंकर प्रसाद ने किया न्यायाधीशों से अनुरोध

दहेज के मामलों को निपटाना बड़ी चुनौती, रविशंकर प्रसाद ने किया न्यायाधीशों से अनुरोध
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देश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों के न्यायालयों में लंबित मामलों का सवाल है
नई दिल्ली. भले ही केंद्र सरकार देशभर की अदालतों में लंबित पड़े आपराधिक मामलों के निपटाने की दिशा में ठोस कदम उठाने और त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की योजनाओं को अंजाम देने का दावा करती आ रही हों, लेकिन यह सच है कि देश में दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले महीने ही कहा था कि दहेज के लंबित मामलों को निपटाने के लिए केंद्र ने त्वरित निपटान न्यायालय यानि फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किये जाने वाले न्यायाधीशों के दस प्रतिशत रिक्त पदों के उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया है।

वहीं केंद्र सरकार ने तेरवें वित्त आयोग से इन रिक्त पदों पर होने वाले पूरे व्यय हेतु मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक बराबर शेयर के आधार पर अधिकतम 80 करोड़ वार्षिक निधि का प्रबंध करने का भी भरोसा दिया है। देश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों के न्यायालयों में लंबित मामलों का सवाल है, विधि मंत्रालय के अनुसार उनकी संख्या तीन लाख 72 हजार 706 हो चुकी है, जिसमें 31888 मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अधीन लंबित हैं।

अदालतों में लंबित दहेज के मामलों प.बंगाल पहले पायदान पर है। जहां 1.10 लाख मामले लंबित हैं। महाराष्ट्र में 54600 मामले निपटारे का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात में 42859, राजस्थान में 28317, आंध्र प्रदेश में 22634, केरल में 20844, उत्तर प्रदेश में 15705, मध्य प्रदेश में 12621, असम में 9680 व उडीसा में 9584 दहेज एक्ट के मामले लंबित हैं। छत्तीसगढ़ में 4632, हरियाणा में 6743, दिल्ली में 3838, पंजाब में 3971 व हिमाचल में 1296 मामलों में महिलाएं न्याय की बाट जोह रहे हैं।

नीचे की स्लाइड्स में जानिए, कहां-कहां है दहेज की समस्याएं-
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