41 स्कूलों को अतिरिक्त शुल्क लौटाना होगा, समिति ने अब तक 741 स्कूलों का कर चुकी है पड़ताल

41 स्कूलों को अतिरिक्त शुल्क लौटाना होगा, समिति ने अब तक 741 स्कूलों का कर चुकी है पड़ताल
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इस रिपोर्ट के साथ यह समिति अब तक 741 निजी स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर चुकी है।
नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय से एक न्यायिक समिति ने सिफारिश की है कि 41 निजी स्कूलों को अतिरिक्त शुल्क ब्याज के साथ लौटाना चाहिए जिसे उन्होंने अभिभावकों से 2009 में लिया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने 81 स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल की और न्यायमूर्ति बी डी अहमद की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी छठी अंतरिम रिपोर्ट पेश की।

इस समिति का गठन 2011 में किया गया था। इस रिपोर्ट के साथ यह समिति अब तक 741 निजी स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर चुकी है। अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि कई स्कूलों ने अनुचित ढंग से शुल्क बढ़ाए तथा उसने सिफारिश की है कि इन स्कूलों को नौ फीसदी की ब्याज के दर से अतिरिक्त शुल्क को लौटाना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने 81 स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल की और न्यायमूर्ति बी डी अहमद की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी छठी अंतरिम रिपोर्ट पेश की।

इस समिति का गठन 2011 में किया गया था। इस रिपोर्ट के साथ यह समिति अब तक 741 निजी स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर चुकी है। अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि कई स्कूलों ने अनुचित ढंग से शुल्क बढ़ाए तथा उसने सिफारिश की है कि इन स्कूलों को नौ फीसदी की ब्याज के दर से अतिरिक्त शुल्क को लौटाना चाहिए।

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