छत्तीसगढ़: 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, 10 साल कैद

छत्तीसगढ़: 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, 10 साल कैद
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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।
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रायपुर. 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को रायपुर कोर्ट में गुरुवार को 10 वर्ष कारावास की सजा हुई है। साथ ही 7 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। परिजनों के खेत जाने बाद बालिका घर पर अपनी सहेली के साथ खेल रही थी, तभी आरोपी आया और डरा-धमकाकर उसकी सहेली को भगा दिया। इसके बाद बालिका से दुष्कर्म किया।
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प्रकरण के अनुसार आरोपी ताराचंद साहू (23) ग्राम भटिया थाना खरोरा का निवासी है। आरोपी ने अपने ही गांव की बालिका को निशाना बनाया। 24 अक्टूबर 2015 को जब बालिका के परिजन खेत चले गए, तब सुबह 10 बजे आरोपी बालिका के घर आया। उस समय वह अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। आरोपी ने बालिका की सहेली को डरा-धमकाकर पहले घर से भगाया। इसके बाद भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। विरोध करने पर आरोपी ने बालिका को भी डराया। दुष्कर्म के बाद बालिका को चेतावनी देते हुए कहा, यदि किसी को बताया, तो वह उसकी मां काे जान से मार देगा। बालिका पूरा दिन रोती रही। जब परिजन शाम को आए, तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। दूसरे दिन मामले की शिकायत खराेरा थाने में की गई।
आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 454, 376 (2 )(झ ), 506 तथा पास्को एक्ट की धारा 4 का मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रेक कोर्ट के स्पेशल जज पंकज कुमार सिन्हा ने तीन धाराओं के तहत दोषी करार दिया। इसमें आईपीसी की धारा 454 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना, 506 भाग दो में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना तथा पास्को की धारा-4 में 10 साल सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं देने पर क्रमश: दो-दो हजार रुपए की राशि के एवज में दो-दो माह और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं पटाने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में पैरवी गाजेंद्र सोनकर ने की।
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