कोयला घोटाला : पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को CBI कोर्ट ने दी क्लीन चिट, कहा-नहीं मिले सबूत

नई दिल्ली. सोमवार को सीबीआई कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को आरोपी बनाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए बताया कि मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, जिससे यह मालूम हो कि मनमोहन सिंह ने जिंदल समूह को फायदा पहुंचाने के लिए कोल खदान का आवंटन किया है।
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सीबीआई कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित
जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी की दलील के बाद सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका पर फैसला 16 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि कोल घोटाले में फंसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मनमोहन सिंह को आरोपी आरोपी बनाए जाने के लिए याचिका दायर की थी।
स्पेशल कोर्ट में थी दी थी अर्जी
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कोयला घोटाले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी के रूप में समन जारी करने की अपील की थी। मधु कोड़ा ने स्पेशल कोर्ट में मनमोहन को बतौर आरोपी पेश होने की अर्जी दाखिल की।
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मनमोहन के अधीन था कोयला मंत्रालय
आपको बता दें कि कोड़ा ने अपनी अर्जी में कहा था कि जिस समय कोयला घोटाला हुआ, उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। उन्होंने कहा कि ऐसे में मनमोहन सिंह की मंजूरी के बिना किसी कोल ब्लात का आवंटन संभव नहीं था।
सीबीआई ने किया था जमानत का विरोध
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को इसी साल फरवरी में जमानत मिली थी। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में मधु कोड़ा की जमानत का विरोध किया था। सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा और कुछ अन्य सरकारी कर्मचारी कोयला आवंटन को लेकर षड्यंत्र करने में संलिप्त मिले इसलिए इन्हें जमानत न दी जाए।
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