स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए CISCE सख्त, जारी किए ये निर्देश

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए CISCE सख्त, जारी किए ये निर्देश
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सीआईएससीई ने शहर और उसके आसपास स्थित अपने मान्यताप्राप्त स्कूलों को छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैमरे लगाने का निर्देश दिया।

काउंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशंस ने अपने सभी शिक्षण संस्थानों को एक भेजे सर्कुलर भेजा है जिसमें उनसे 15 दिन के अंडर सीसीटीवी लगाने को कहा गया है।

सीआईएससीई ने शहर और उसके आसपास स्थित अपने मान्यताप्राप्त स्कूलों को छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैमरे लगाने का निर्देश दिया। यह निर्देश पिछले हफ्ते कोलकाता के एक प्रमुख स्कूल की नर्सरी कक्षा के एक छात्र के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना के बाद जारी किया गया है।

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निर्देश में कहा गया है कि सभी संस्थानों के लिए शौचालय को छोड़कर परिसर के सभी हिस्से को सीसीटीवी के घेरे में लाना अनिवार्य है।

सीआईएससीई के एक अधिकारी ने यहां कहा, ‘हमने मान्यताप्राप्त स्कूलों के लिए सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक सुरक्षा नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, नियमावली जल्द ही भेज दी जाएगी।

इस समय उन्हें उस सर्कुलर का पालन करना होगा जिसमें विशेष रूप से सीसीटीवी वाले हिस्से का उल्लेख किया गया था।'

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स्कूलों की यह जगहें हो अंडर कवर

सर्कुलर में कहा गया है कि कक्षाओं, परीक्षा कक्षों, कॉरिडोर, पुस्तकालयों, सीढ़ियों, कर्मचारियों के कमरों के प्रवेश द्वार, शौचालयों के प्रवेश द्वार, खेल के मैदानों, खुले क्षेत्रों, पार्किंग स्थलों आदि में सीसीटीवी कैमरे लगाएं।
इसमें कहा गया कि स्कूल प्राधिकरण अपने सभी छात्रों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की निगरानी भी करें।

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