सीबीएसई ने जारी किया नया फरमान, निजी स्कूल नहीं कर सकेंगे फेल विद्यार्थियों को पास

सीबीएसई ने जारी किया नया फरमान, निजी स्कूल नहीं कर सकेंगे फेल विद्यार्थियों को पास
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9वीं कक्षा में फेल हुए छात्रों को दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा में फेल हुए छात्रों को सीधे बारहवीं में प्रवेश देने की सामने आ रही शिकायतों के बाद सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी किया है

9वीं कक्षा में फेल हुए छात्रों को दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा में फेल हुए छात्रों को सीधे बारहवीं में प्रवेश देने की सामने आ रही शिकायतों के बाद सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी किया है।

सीबीएसई ने सभी निजी स्कूलों को नवमीं और ग्यारहवीं कक्षा में फेल हुए छात्रों की सूची देने कहा है। सीबीएसई का कहना है कि नवमीं और ग्यारहवीं में फेल होने वाले छात्र दूसरे शहर या दूसरे स्कूल में जाकर सीधे दसवीं और ग्यारहवीं में प्रवेश ले रहे हैं।

इसके बदले में स्कूल गलत तरीके से पैसा वसूल रहे हैं तो दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता और सीबीएसई के एक्ट का उल्लंघन भी हो रहा है। कई रीजन से सामने आ रही शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है।

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देनी होगी पूरी जानकारी

15 मई तक निजी स्कूलों को सीबीएसई को यह बताना है कि कौन-कौन छात्र 9वीं या 11वीं में फेल हुए हैं और क्या वह रिपीट कर रहे हैं या टीसी ले ली है।

इसके बाद अगर कोई स्कूल नियम विरुद्ध ऐसे छात्रों को दाखिला देता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई शहरों में हर साल सीबीएसई के स्कूलों से फेल होने वाले छात्र, दूसरे शहरों या सीबीएसई स्कूलों में जाकर दाखिला ले रहे हैं।

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थोक में ट्रांसफर कैसे?

सीबीएसई से संबंधित कई ऐसे स्कूलों के मामले सामने आए हैं, जिनके फेल छात्रों को दूसरे स्कूल नियम विरुद्ध दाखिला दे रहे हैं। सीबीएसई परीक्षा नियमावली के मुताबिक, अगर किसी स्कूल ने इस तरह नियम विरुद्ध किसी छात्र को पास कर दाखिला दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीबीएसई की जांच में यह बात भी सामने आई है कि कई स्कूल के दर्जनों छात्र सीधे दूसरे शहर के स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। अभिभावक का ट्रांसफर इसके पीछे वजह बताई गई है।

सवाल यह है कि एक ही शहर के एक ही स्कूल के दर्जनों अभिभावकों का तबादला कैसे हो सकता है। ऐेसे में उन स्कूलों को भी डाटा देना है, जिनके छात्रों के अभिभावकों का कहीं और तबादला हो गया है।

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