खराब सेवाओं के लिए टेलिकॉम कंपनियों को चुकाना होगा 2 लाख तक का जुर्माना

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक दिन में मैक्सिमम तीन कॉल ड्रॉप पर हर्जाना वसूलने को मंजूरी दी है। हर्जाने की राशि एक रुपए तक हो सकती है। बता दें कि दैनिक भास्कर ने सबसे पहले 11 जून को टेलिकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के हवाले से बताया था कि जल्द ही कॉल ड्रॉप पर हर्जाना वसूला जाएगा।
होगा नोटिफिकेशन जारी
ट्राई के चेयरमैन रामसेवक शर्मा ने कहा, “मैं अभी यह नहीं बता सकता कि कॉल ड्रॉप पर मुआवजा कितना होगा। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि शुक्रवार को ट्राई द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगा।” टेलिकॉम सेक्रेटरी राकेश गर्ग और ट्राई के चेयरमैन की गुरुवार को मुलाकात भी हुई। इसमें तय हुआ कि कॉल ड्रॉप पर हर्जाना कितना लिया जाना है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक साल में पीक ऑवर्स के दौरान कॉल ड्राप की समस्या बढ़कर दोगुनी हो गई है।
यह है ट्राई का प्रस्ताव
ट्राई के प्रपोजल के मुताबिक 5 सेकंड के अंदर कॉल ड्रॉप होने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर 5 सेकंड के बाद कॉल ड्रॉप होती है तो उतना ही चार्ज वसूलना चाहिए, जितनी बात हुई हो। मसलन, अगर ग्राहक ने प्रति मिनट का प्लान लिया है और 3 मिनट 45 सेकंड बाद कॉल कट जाए तो सिर्फ 3 मिनट का ही चार्ज लगे।
ट्राई का मानना है कि कॉल ड्रॉप को लेकर ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई सही हल नहीं है। जब ऐसी स्थिति में ऑपरेटर्स कस्टमर्स के नुकसान का हर्जाना देने को तैयार हैं। बताया जा रहा है कि इस फैसले को लेकर एक सर्विस पेपर भी जारी किया जाएगा जिसमें इस मुश्किल की वजहें लिस्ट की जाएंगी।
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