फर्जी वारंट-जबरन वसूली मामले में RBI और बैंक भी बनेंगी पार्टी

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों के नाम पर फर्जी गैर-जमानती वारंट जारी कर धन उगाही करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, निजी बैंकों और दूरसंचार कंपनियों को पक्ष बनाने का निर्देश दिया है। इस मामले में चार बैंक खातों के माध्यम से धन का गबन किया गया था।

हरिद्वार निवासी सुरेंद्र कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि यह घोटाला न केवल आम लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला है, बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी चुनौती देता है।

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