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दिल्ली: शराब दुकान लाइवेंस नवीनीकरण नीति को मंजूरी 

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025-26 (1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिए शराब के लिए मौजूदा आबकारी शुल्क आधारित लाइसेंस व्यवस्था को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। लाइसेंस का नवीनीकरण पिछले वर्षों की तरह ही शर्तों पर किया जाएगा। नवीनीकरण शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेदन कितनी जल्दी दाखिल किए गए हैं। 30 दिनों के भीतर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं, 60 दिनों तक की देरी होने पर 25% अतिरिक्त शुल्क और 60 दिनों से अधिक देरी होने पर 100% अतिरिक्त शुल्क।

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