UP: अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल, विधानसभा के निर्णय पर HC की रोक

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को पलट दिया है और उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी है। जून 2025 में एक भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इस पर उनके वकील भूपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अब्बास अंसारी की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। इसके जवाब में उन्होंने सत्र न्यायालय में अपील दायर की, जिसने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई। लिहाजा, उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाई। इसके बाद, वह उच्च न्यायालय गए, जिसने आज सजा पर रोक लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सदस्यता बहाल हो गई।"

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