प्रधानमंत्री की डिग्री विवाद: दिल्ली HC ने डीयू की याचिका पर फैसला टाला

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर अपना फैसला सुनाना टाल दिया।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता, जिन्हें दोपहर लगभग 2.30 बजे फैसला सुनाना था, आज सुनवाई नहीं कर पाए। यह फैसला 25 अगस्त को सुनाए जाने की संभावना है।

बहस के समय, डीयू की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सीआईसी का आदेश रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि "निजता का अधिकार" "जानने के अधिकार" से ऊपर है।

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