अवैध घुसपैठ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को अवैध घुसपैठ से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहाँ दुनिया भर से लोगों को शरण दी जाए। कोर्ट ने यह फैसला श्रीलंकाई नागरिक की शरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। 

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